
नैनीताल: उत्तराखंड High Court ने मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि (duplicate entry) से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने साफ़ किया है कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की दोहरी एंट्री को लेकर आपत्ति केवल चुनाव याचिका (election petition) के जरिए ही दर्ज की जा सकती है.
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यह फ़ैसला ग्राम पंचायत अटेनबाग (विकासनगर, देहरादून) के प्रधान चुनाव को लेकर दायर एक याचिका पर आया है. याचिकाकर्ता शिक्षा ने आरोप लगाया था कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार का नाम नगर पालिका हर्बर्टपुर और ग्राम पंचायत अटेनबाग, दोनों की मतदाता सूची में दर्ज था. इसी आधार पर उन्होंने चुनाव को रद्द करके दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी.
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मतदाता सूची से जुड़े विवादों में हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता.
अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर किसी उम्मीदवार के नाम की दोहरी प्रविष्टि पर कोई आपत्ति है, तो इस मामले की सुनवाई सिर्फ चुनाव याचिका के माध्यम से ही की जा सकती है. इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने चुनाव याचिका दायर होने पर चुनाव न्यायाधिकरण (election tribunal) को इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला लेने का निर्देश भी दिया है.
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