
कैंची न्यूज, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने विदेश में अघोषित संपत्ति (ब्लैक मनी) रखने वालों के लिए नियमों (Black Money Law) में एक बड़ा बदलाव किया है। अब 20 लाख रुपये से कम मूल्य की विदेशी चल संपत्ति पर न तो भारी जुर्माना लगेगा और न ही कोई मुकदमा चलेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने यह फैसला छोटे मामलों पर विभाग का बोझ कम करने और बड़े कर चोरी के मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लिया है। यह नियम 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी हो गया है।
किन्हें मिलेगी इस नए नियम से राहत?
यह बदलाव उन लोगों के लिए खास राहत लेकर आया है जिनके पास विदेश में छोटी-मोटी संपत्ति है और वे अनजाने में इसकी जानकारी नहीं दे पाते। https://kainchinews.in/modi-jinping-meet-absence-of-hug-raises-eyebrows-amidst-evolving-india-china-relations/
- 20 लाख रुपये तक की छूट: यदि आपके पास विदेश में कोई भी चल संपत्ति जैसे कि बैंक खाता, शेयर, या कोई अन्य वित्तीय उपकरण है और उसकी कुल कीमत 20 लाख रुपये से कम है, तो आपको आयकर विभाग को जानकारी न देने पर भी कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
- कानूनी कार्रवाई से मुक्ति: ऐसे मामलों में, आयकर अधिनियम की धारा 49 और 50 के तहत कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जाएगा।
- अचल संपत्ति पर लागू नहीं: यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह नियम केवल चल संपत्ति पर लागू होता है, अचल संपत्ति (जैसे जमीन या मकान) पर नहीं।
क्यों लाया गया यह संशोधन?
आयकर विभाग ने यह संशोधन उन लोगों को राहत देने के लिए किया है जो अनजाने में या मामूली गलती के कारण छोटी विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं कर पाते। इस कदम से विभाग अपना ध्यान बड़े कर चोरी के मामलों पर केंद्रित कर पाएगा, जिससे सरकारी राजस्व को अधिक फायदा होगा।
यह नया सर्कुलर (F. No. 285/46/2021-IT(Inv.V)/88) 18 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। हालांकि, यह सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी पुष्टि हुई है। यह नियम उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो विदेश में छोटी-मोटी संपत्ति रखते हैं और अब उन्हें बेवजह कानूनी कार्रवाई का डर नहीं रहेगा।