
कैंची न्यूज हल्द्वानी: 12 साल पहले Haldwani के रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान पानी की जगह एसिड दिए जाने के मामले में एक महिला को आखिरकार न्याय मिल गया है। शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की अदालत ने इस मामले में आरोपी रेस्टोरेंट संचालक को दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल और ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है।
यह मामला 19 दिसंबर 2013 का है, जब धीरज साहनी अपने परिवार के साथ दुर्गा सिटी सेंटर स्थित मचान रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थीं। खाने के साथ उन्हें पानी की एक बोतल सर्व की गई। जैसे ही धीरज साहनी ने बोतल का पानी पिया, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जांच में सामने आया कि बोतल में सामान्य पानी की जगह एसिटिक एसिड था, जिसके सेवन से उनकी हालत खराब हो गई थी।
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इस घटना के बाद धीरज साहनी ने रेस्टोरेंट संचालक अखिलेश सेमवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पूरे 12 साल तक चले इस कानूनी संघर्ष के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट आदर्श त्रिपाठी की अदालत ने रेस्टोरेंट संचालक को दोषी मानते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, अदालत ने आरोपी को पीड़िता धीरज साहनी को ₹1 लाख का प्रतिकर (मुआवजा) देने का भी आदेश दिया। इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव ने की थी, जबकि अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी शेफाली शर्मा ने की।