
रुद्रपुर, उधम सिंह नगर: Udham Singh Nagar के किच्छा में 13 साल पहले हुए एक भीषण सड़क हादसे के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयेंद्र सिंह ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन लोगों की मौत के दोषी ट्रक चालक को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, दोषी पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला न्याय की धीमी, लेकिन सुनिश्चित प्रक्रिया को दर्शाता है।
क्या था मामला?
यह घटना 28 अगस्त, 2012 की है। शिकायतकर्ता रोहित ने पुलिस में बताया था कि हरियाली बाजार में उनकी दो मौसेरी बहनें, शिवानी और ज्योति, और एक अन्य व्यक्ति दिनेश अपनी मोटरसाइकिल (UK06 V 8385) सड़क किनारे खड़ी करके बात कर रहे थे। उसी समय, सितारगंज की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक (UPA-3285) ने उन्हें कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में शिवानी और ज्योति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दिनेश ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रक चालक अकील अहमद, जो मुरादाबाद के धर्मपुर कला का निवासी है, के खिलाफ मामला दर्ज किया। विवेचक ने अगले ही दिन, यानी 29 अगस्त, 2012 को अकील अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
न्यायालय का फैसला
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मुकदमे की सुनवाई लंबी चली। अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और ठोस सबूत पेश किए, जिससे आरोपी चालक का अपराध सिद्ध हो गया। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अकील अहमद को दोषी मानते हुए उसे दो साल के साधारण कारावास और 7,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले से पीड़ित परिवारों को 13 साल बाद कुछ हद तक न्याय मिला है।
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